औरंगाबाद में डीएम का बड़ा फैसला : तय कर दिया दुकानों के खुलने का दिन, देखिए किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। औरंगाबाद डीएम सौरभ जोरेवाल ने जिले में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। औरंगाबाद जिले में अब दुकानों के खोलने के दिन डीएम ने तय कर दिए हैं। आज जारी आदेश में डीएम ने दुकानों व प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटा है। यह आदेश 24 अप्रैल से 15 मई तक लागू रहेगा। ये दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 तक हीं खुलेंगी।

प्रतिदिन खुलने वाली दूकान

किराना दूकान, दूध की दुकान, सब्जी /फल की दूकान, मिट एवं मछली की दूकान, किताब, स्टेशनरी, चश्मा की दूकान ,अनाज मंडी, ई कॉमर्स सेवा, आटा चक्की मिल, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल, चारपहिया व दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर की बिक्री के शो रूम और मरम्मति के प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब, high security registration plate की दुकानें, साइकिल मरम्मति और मोची, निर्माण सामाग्री से सम्बंधित भण्डारण एवं बिक्री की प्रतिष्ठान जैसे -सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, लोहा इत्यादि।

सोमवार ,बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकान

इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, कैफे, लैपटॉप यूपीएस और बैटरी की दुकानें। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स – पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स (बिक्री एवं मरम्मत), सैलून पार्लर की दूकान, कपडा एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकानें, कृषि कार्य /यंत्र से सम्बंधित प्रतिष्ठान ,ज्वेलरी की दूकान।

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकान

फर्नीचर की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पोट्स खेल कूद सामग्री की दुकान, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो किसी सूचि में नहीं हो।

निम्नलिखित शर्तो के साथ खुलेगी दुकान

सभी के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवसीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से खरीदारी करेंगे। दुकानों और कार्यालयों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार साबुन और सेनेटाइजर कर्मियों और आगंतुकों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। सोशल डिस्टेंस के मानक का अनुपालन किया जाएगा तथा इसके लिए सफ़ेद वृत्त चिन्ह होंगे।

सोशल डिस्टेंस के अनुपालन नहीं होने पर अनुमंडल पदाधिकारी अंचल अधिकारी 7 दिनों के लिए दुकान को सील करेंगे। सर्दी, खांसी के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी। उक्त सभी दुकानें 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक ही खुलेंगे।