गृह मंत्रालय ने देशभर की 79 गैर सरकारी संस्थाओं को दी राहत, FCRA लाइसेंस किए बहाल

केंद्र सरकार ने 79 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत उनके लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों को स्वीकार करने के बाद बहाल कर दिया है। यह 31 दिसंबर को शाम 7 बजे के बाद और रात 12 बजे से पहले दायर किए गए थे।

गौरतलब हो एनजीओ ने सोमवार को गृह मंत्रालय को सूचित किया कि उन्होंने समय सीमा से पहले नवीनीकरण आवेदन ऑनलाइन दाखिल किए थे, जिनके नाम एनजीओ की सूची में थे और जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे।

सक्रिय एनजीओ की कुल संख्या अब 16,829 से बढ़कर हुई 16,908

यह प्रक्रिया जारी है और यह संभव है कि दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दायर किए गए गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ जाए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिन एनजीओ के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं, “वे धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहित विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। अपडेट के बाद, सक्रिय एनजीओ की कुल संख्या अब 16,829 से बढ़कर 16,908 हो गई है।”

5,968 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस किया गया था रद्द

1 जनवरी को मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित 5,968 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वे संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहे थे।

12,501 एनजीओ के लाइसेंस 31 दिसंबर को हो गए थे समाप्त

वहीं 12,501 एनजीओ के लाइसेंस 31 दिसंबर को समाप्त हो गए, 5,710 एनजीओ के लाइसेंस 1 जनवरी को समाप्त हो गए। विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना होगा, जो हर पांच साल में नवीनीकृत करने के लिए एक अद्वितीय एफसीआरए पंजीकरण संख्या प्रदान करता है।

बीते 10 वर्षों में 20,000 से अधिक NGO के एफसीआरए लाइसेंस किए गए रद्द

बीते 10 वर्षों में 20,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनमें ऑक्सफैम ट्रस्ट्स और ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया के एफसीआरए लाइसेंस 2017 में कानून के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए थे। एनजीओ ने पिछले साल अप्रैल में एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

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