औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने सोमवार को औरंगाबाद महिला थाना कांड संख्या 25/21 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त देवकुंड थाना के बनतारा निवासी फरीद खान को भादंसं की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत बीस साल कैद और दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना नही देने पर अदालत ने एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई में भाग लेते हुए अभियुक्त को अधिकतम सज़ा की मांग अपराध की गम्भीरता देखते हुए किया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता ने अभियुक्त के उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की थी। बताया कि अभियुक्त को 17 नवम्बर को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की से कई माह तक दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर हत्या की धमकी देता था। पीड़िता के परिजनों ने जानकारी होने पर न्याय के लिए थाना की शरण ली और न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ वाद के पक्ष में गवाही दी।