पंचायत चुनावकर्मियों की मौत पर मिलेंगे 30 लाख

पटना। लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर अब राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटना‚ दुर्घटना और कोरोना के कारण मतदानकर्मियों की मौत पर 30 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी।

मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव कार्य के दौरान अगर किसी मतदानकर्मी की मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को मुआवजे के तौर पर 30 लाख और 15 लाख रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। मतदानकर्मियों की तैनाती के दौरान उग्रवादी या हिंसात्मक हमले में मृत्यु होगी तो 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। सरकार ने रोड माइंस‚ बम विस्फोट और हथियारों से हमले को उग्रवादी और हिंसात्मक घटनाओं की श्रेणी में रखा है। वहीं‚ अगर किसी कर्मी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण होती है तो उनके आश्रितों को भी 30 लाख मुआवजा दिया जायेगा।

संजय कुमार ने बताया कि करोना संक्रमण की पुष्टि संबंधित जिला के डीएम की ओर से की जाएगी। इस तरह की घटना में अगर किसी मतदानकर्मी के अंग भंग या विकलांग होने पर उन्हें 15 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मतदान कार्य में तैनात कर्मियों की मृत्यु अगर सामान्य कारणों से होती है तो उनके आश्रितों को 15 लाख रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। किसी सामान्य दुर्घटना के कारण विकलांग होते हैं तो साढ़े सात लाख रुपये मिलेंगे।

मतदान कार्य में सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी पर यह नियम लागू होगा। इसमें पीठासीन पदाधिकारी‚ मतदान पदाधिकारी‚ दंडाधिकारी‚ ईवीएम इंजीनियर‚ पुलिसकर्मी‚ होमगार्ड के जवान‚ ग्राम रक्षा दल के सदस्य‚ चौकीदार‚ वाहन चालक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों को इस दायरे में रखा गया है।