कजपा पंचायत की मुखिया की नही थी निर्वाचन के समय धारण नहीं कर रही थी उम्र सीमा की न्यूनतम योग्यता का
रफीगंज(औरंगाबाद)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने रफीगंज की कजपा पंचायत की मुखिया ममता देवी को पद से मुक्त करते हुए पंचायत के मुखिया पद के लिए रिक्त घोषित कर दिया है। इस मामले में वादी विनीता कुमारी ने राज्य निर्वाचन आयोग में अपील दायर की थी। वादी की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुल ने आयोग में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग में वाद संख्या-01/2022 विनीता देवी बनाम ममता कुमारी की सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह आदेश पारित किया है। आदेश में कहा है कि ममता कुमारी द्वारा बिहार राज्य पंचयात राज्य अधिनियम-2006(यथा संशोधित) की धारा 136(1)(ख) के अधीन कट ऑफ डेट 01.10.2021 को सदस्यता के लिए अहर्ता पूरी नहीं करती है।
फलतः बिहार पंचयात राज अधिनियम 2006(यथा संशोधित)की धारा 136(2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ममता कुमारी को तत्काल प्रभाव से पंचायत राज कजपा, प्रखंड रफीगंज, जिला औरंगाबाद के मुखिया पद से पद मुक्त किया जाता है। इसके साथ ही इस ग्राम पंचायत में मुखिया का पद रिक्त समझा जाएगा।
बताया जाता है कि पंचायत की पूर्व मुखिया विनीता देवी पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर मुखिया पद हेतु निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर किया था। 6 महीने की सुनवाई के दौरान आयोग ने आदेश पारित करते हुए कजपा पंचायत की वर्तमान मुखिया ममता कुमारी को पद मुक्त करते हुए पंचायत को मुखिया पद हेतु रिक्त घोषित किया है।
पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्रीकांत कुमार रवि ने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं वोटर आईडी कार्ड में मुखिया ममता कुमारी की जन्मतिथि 17 जनवरी 1996 अंकित है। इसके आधार पर ही चुनाव के समय नामांकन किया था। उस समय स्क्रूटनी में भी किसी ने आपत्ति दर्ज नही कराया था। सिर्फ शैक्षणिक प्रमाण पत्र को आधार बनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने गलत बताते हुए मुखिया को पदमुक्त किया है। उम्र के सत्यापन हेतु मेडिकल जांच के लिए भी मैने आवेदन दिया है। इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय जाएंगे।