शराबी ने पकड़े जाने पर कर दिया था बड़ा कांड, 73 दिन में उत्पाद कोर्ट ने कर दिया काम तमाम, सुनाई 8 साल कैद व एक लाख के जुर्माना की सजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट-2 के न्यायाधीश नीतीश कुमार ने शुक्रवार को उत्पाद वाद संख्या-201/22 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त दाउदनगर के भखरूआं निवासी सुभाष तिवारी को मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 37 और 45 में सज़ा सुनाई।

स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त को मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम में 08 साल कैद और एक लाख के जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ 21 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 14 अक्टूबर को आरोप गठन किया गया था। निर्णय पर सुनवाई में 25 नवम्बर को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने बहुत ही कम समय में सज़ा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से तीन गवाही और सफाई साक्ष्य की ओर से एक गवाही हुई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भखरूआ मोड़ पर 21 सितंबर को अभियुक्त को शराब पीने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था।

Aurangabad Cibel Court

गिरफ्तार कर लाते समय वह एनएच-139 पर ओबरा थाना क्षेत्र में खरांटी पुल के पास चलती हुई गाड़ी में उत्पाद निरीक्षक और उत्पाद सिपाही से उलझ पड़ा और गाड़ी का स्टेयरिंग ऐसा घुमा दिया कि वाहन अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरा था। इस हादसे में वाहन में बैठी उत्पाद निरीक्षक कुमकुम कुमारी, सिपाही रंजीत कुमार, होमगार्ड जवान अंबिका यादव तथा ड्राइवर कमलेश कुमार घायल हो गये थे। इसके बावजूद शराबी उत्पाद पुलिस की टीम की पकड़ से भागने में कामयाब नही हो सका था। हादसे के बाद पहले सभी घायलों को ओबरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराने के बाद सभी को औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उस वक्त यह मामला काफी चर्चित हुआ था। तभी से गिरफ्तार एकमात्र बंदी अभियुक्त जेल में बंद है। आज सज़ा सुना कर उसे जेल भेज दिया गया। मात्र 73 दिनों में मामले का फैसला कराने में स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह का अहम योगदान रहा।