पटना (लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। पटना जिले के फुलवारी स्थित मित्र मंड़ल कॉलोनी में पांचवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी स्कूल के प्रिंसपल को कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना 2018 की है। पांचवीं की छात्रा के साथ स्कूल संचालक अरविंद कुमार उर्फ राज सिंघानिया ने ड़रा धमकाकर विद्यालय में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
पटना के पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के एक बड़े मामले में प्राइवेट स्कूल संचालक सह प्राचार्य अरविंद कुमार उर्फ राज सिंहानिया को फांसी की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में जिस स्कूल में छात्रा पढ़ती थी उसी विद्यालय के प्रिंसिपल सह स्कूल संचालक अपने एक स्टाफ के साथ मिलकर उस छात्रा के साथ कई महीनों तक रेप करता रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्ची को गर्भ ठहर गया था। इसके बाद बहुुत हो हंगामा हुआ।
स्कूल में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इस घिनौने घटना के सामने आने के बाद पीड़िता की मां ने फुलवारीशरीफ थाने में मामला दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों प्रिंसिपल राज सिंघानिया और स्टाफ सह शिक्षक अभिषेक की गिरफ्तारी होने के बाद से ही स्कूल को बंद करा दिया गया था। स्कूल संचालक का परिवार आज भी फुलवारी के सबजपुरा के पास बिस्कुट फैक्ट्री के सामने वाले इलाके में रहता है। वहीं दुष्कर्म में सहयोग करने वाले शिक्षक अभिषेक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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