Patna High Court ने ओबरा के सीओ व खुदवां थानेदार को गिरफ्तार करने का दिया आदेश, एसपी-डीएम पर भी लटकी तलवार

पटना(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। औरंगाबाद एसपी को अतिक्रमण हटाने में गड़बड़ी करने वाले सीओ और थानेदार पर एफआईआर कर 48 घंटे में गिरफ्तार करना होगा…और ये कार्रवाई नहीं होती है तो वहां के एसपी और डीएम को कस्टडी में लिया जा सकता है। इसके लिएपटना हाईकोर्ट ने वहां के डीएम और एसपी, औरंगाबाद को निर्देश दिया है।

यह कार्रवाई जिले के ओबरा अंचल के सीओ और खुदवा थाना के थानेदार के खिलाफ किया जाना है। सीओ और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का निर्देष पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दी है। दोनों पर अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले पर गड़बड़ी करने का आरोप है।

जस्टिस मोहित शाह ने इस मामलें पर सुनवाई करते डी एम और एस पी को सख्त चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ,तो उन्हें कस्टडी में लिया जा सकता है। कोर्ट ने इन अधिकारियो को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डी एम, औरंगाबाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कोर्ट में तलब किया था।

आज कोर्ट में औरंगाबाद के एसपी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग देकर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था, उनके पूरे परिवार के विरुद्ध एस सी/एस टी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है। साथ ही जिनकी भूमि है,उन्हें तरह तरह से धमका रहे है। साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर, 2022 को की जाएगी।