औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने मंगलवार को नगर थानाध्यक्ष और दो वादो के आईओ का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जेजे बोर्ड ने औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या 32/21 और 389/20 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र अभी तक परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाने को किशोर न्याय अधिनियम की अवहेलना माना है। कहा कि इस कारण से वाद की सुनवाई लंबित चली आ रही है। इसे लेकर परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों वादों के अनुसंधानकर्ता और थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया। निर्णय की एक एक प्रति आईओ, थानाध्यक्ष, आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को भेजी जा रही है।
वही कुटुंबा थाना कांड संख्या 101/13 में भी सुनवाई करते हुए प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने औरंगाबाद सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को गवाही देने का आदेश दिया। बोर्ड ने सभी वादों के सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसम्बर निर्धारित की है।