औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमिटी के कमांडर इन चीफ संदीप यादव के नाम पर राजद नेता और विधानसभा चुनाव में गोह से प्रत्याशी रहे श्याम सुंदर से लेवी मांगने के आरोप में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने शनिवार को प्रेसवार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भादवि की धारा 448, 354, 504, 506 एवं 3(1) (1)(आर)(एस), 3(2) (वीए), अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सलैया थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या-76/21 का अभियुक्त सोनार बिगहा(सोनार चक) निवासी मनीष कुमार उर्फ भोला यादव चाल्हो पहाड़ में छिपा है। इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक(अभियान) मुकेश कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ एवं सलैया थाना की पुलिस ने चाल्हो पहाड़ में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि उसी ने उपहारा थाना के महेश परासी निवासी राजद नेता श्याम सुन्दर से व्हाट्सएप के माध्यम से उग्रवादी संदीप यादव की ओर से 23 हजार रूपये रंगदारी में देने हेतु मैसेज भेजा था। इस मामले में पहले से ही उपहारा थाना में भादवि की धारा-387, 506 एवं 66(सी)(डी) के तहत प्राथमिकी संख्या-14/22 दर्ज है। इसके अलावा गिरफ्तार अपराधी पर पहले से ही सलैया थाना में भादवि की धारा 457, 380 के तहत कांड संख्या-74/17, धारा-341, 323, 379, 504, 506 एवं 34 के तहत सलैया थाना कांड संख्या-30/18, धारा-37(ख)(ग), बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत सलैया थाना कांड संख्या-49/87, धारा-30(क), बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत सलैया थाना कांड संख्या-01/19, धारा-30(क), 37(ख),(ग), बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत सलैया थाना कांड संख्या-21/19, धारा-341, 323, 504, 506, 34 एवं 3(1)(आर)(एस)/3 (2)(वीए), अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सलैया थाना कांड संख्या-17/20 एवं धारा-448, 354, 504, 506 एवं 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड संख्या-76/21 दर्ज है।
इन सभी कांडों में पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश रही थी और आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।