औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक की अदालत ने शनिवार को सज़ा के बिन्दु पर महिला थाना कांड संख्या 15/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी माली थाना के मंझौलिया निवासी नागेन्द्र पासवान को सज़ा सुनाई।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंसं धारा 354 में तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास तथा 8 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी।
कहा था कि वे कमाने के लिए बाहर रहते थे। उन्हें जानकारी मिली कि 10 मई 2019 को मेरे घर पर अभियुक्त चिप्स के मशीन मांगने के बहाने घुसा और मेरी पुत्री से छेड़खानी का प्रयास किया। घर पर आकर घटना की पूरी जानकारी लेकर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तीन साल पुराने मामले में अभियुक्त को 11 जुलाई 2022 को ही बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।