औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपने ही दुधमुंहे बच्चें की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि टंडवा थाना कांड संख्या-42/18 में काराधीन कैदी रौशन कुमार को अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 8 फरवरी निर्धारित की है।
उन्होने बताया कि इस मामले में बच्चें की नानी ने भी गवाही में घटना का समर्थन किया था। अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं।