निजी स्वास्थ्य संस्थानों में किसी भी आयुवर्ग के लाभार्थियों का नहीं होगा नि:शुल्क टीकाकरण

  • अब निजी स्वास्थ्य संस्थानों को खरीदना होगा वैक्सीन
  • निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण के लिए सिविल सर्जन को देना होगा आवेदन
  • कोविन पोर्टल पर अपलोड करना होगा लाभार्थियों की सूची

बक्सर(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चल रहा है। अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक लाभुकों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। अब निजी स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण नि:शुल्क नहीं होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिया है।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 टीकाकरण निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा था। इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार 1 मई 2021 से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टीकाकरण हेतु निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सिन क्रय कर टीकाकरण किया जाना है। अब किसी भी आयुवर्ग के लिये निजी संस्थानों को निःशुल्क वैक्सिन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

निजी केंद्र में टीकाकरण के लिए लेना होगा अनुमति:

जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण के लिए इच्छुक संस्थानों को सिविल सर्जन को टीकाकरण के लिए सत्र स्थल पर उपयुक्त जगह की उपलब्धता, वैक्सिन की प्राप्ति के लिए टीकाकर्मी की उपलब्धता, वैक्सीन भंडारण की क्षमता एवं एईएफ प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारी की सूचना सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगी। आवेदन प्राप्ति के उपरांत सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से जांच कराकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

अनुमति मिलने के बाद कोविन पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण:

सिविल सर्जन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कोविड-19 टीकाकरण सत्र स्थल के संचालन के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत किया जायेगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य संचालित किया जायेगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टीकाकरण से आच्छादित लाभार्थियों को विवरणी कोविन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।