पटना : पटना जिले के मोकामा के नौरंगा इलाके में हुई फायरिंग मामले में एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसीजेएम वन अमित वैभव की अदालत ने गुरुवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने 30 जनवरी को अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर किया था। 30 जनवरी को सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी की मांग की थी और सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि मुकर्रर की थी। 5 फरवरी को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अनंत सिंह के वकिल ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ आगे अपील में जाएंगे।
बताते चलें कि मोकामा के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर इलाके में 22 जनवरी को हुई फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को नामजद आरोपित किया गया है। इस मामले में अनंत सिंह बाढ़ न्यायालय में 24 जनवरी को आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था। उसी दिन से अनंत सिंह जेल में हैं।
22 जनवरी को हुए फायरिंग के मामले में चार प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी। जिसमें एक में अनंत सिंह को नामदज आरोपित बनाया गया था। वहीं एक प्राथमिकी अनंत सिंह के समर्थक ने दर्ज कराई थी जिसमें सोनू-मोनू को आरोपित बनाया था। एक प्राथमिकी पुलिस ने भी दर्ज कराई थी।
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