पटना(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। बिहार सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ हीं कई मामलों में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और कोरोना संक्रमण को लेकर हुई समीक्षा बैठक यह निर्णय लिया गया। सरकार के निर्णय को बिहार सरकार के गृह सचिव व डीजीपी ने पत्रकारों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
दोनों अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार पहले 5 मई से 1 जून तक तीन चरण में लॉकडाउन लगा चुकी है। वहीं संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 2 जून से 8 जून तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 में इस बार सरकार ने कुछ पाबंदियों में छूट भी दिया है। जहां सरकारी कार्यालयों में 25% उपस्थिति के साथ 4 बजे तक कार्य होंगे। वहीं गैर सरकारी कार्यालय फिलहाल पूरी तरह से बंद रहेंगे। दुकान- प्रतिष्ठान को भी इस बार राहत दी गई है।
सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें
अब सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे लेकिन यह सभी दुकानें अल्टरनेट डे खुलेंगे और इस संबंध में जिलाधिकारी आदेश पारित करेंगे। बात करें आवश्यक दुकानों की तो जहां पहले शहरी क्षेत्र में 6 बजे से पूर्वाहन 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति थी, वहीं अब उन दोनों जगहों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक आवश्यक दुकाने खुलेंगे।
उन्होंने बताया कि इसके लिए दुकानदारों को शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है, जैसे मास्क पहनना, ग्राहकों एवं कर्मियों के लिए सैनिटाइजर एवं परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करना होगा। साथ ही परिसर में सफेद रंग के वृत चिन्हित किए जाएंगे, अगर दुकानदार इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन वैसे दुकान एवं प्रतिष्ठान को अस्थाई रूप से बंद करने का काम करेगी, साथ ही अन्य कारवाई भी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम बंद रहेंगे, शादी विवाह एवं अन्य में पूर्व के नियम लागू रहेंगे।