औरंगाबाद में 18 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला, 10 थानों को मिले नए थानाध्यक्ष

ओबरा, कुटुंबा, जम्होर, फेसर, अंबा समेत कई थानों की बदली कमान, 24 घंटे में नए स्थान पर योगदान का निर्देश

औरंगाबाद: औरंगाबाद जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने 18 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। तबादले की सूची में कई थानाध्यक्ष भी शामिल हैं। प्रशासन ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है।

स्थानांतरण के तहत पुलिस निरीक्षक नरोत्तम को ओबरा थाने की कमान सौंपी गई है। ओबरा के वर्तमान थानाध्यक्ष नीतीश कुमार को रिसियप थाना भेजा गया है। कासमा थानाध्यक्ष अक्षयबर सिंह को पुलिस कार्यालय में आरटीपीएस, एफएस, आरटीआई, एससी-एसटी आयोग और मानवाधिकार आयोग से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह रूपेश कुमार कासमा के नए थानाध्यक्ष होंगे।

इसी क्रम में उमेश कुमार को सिमरा, चंद्रहास सिंह को कुटुंबा, दीपक कुमार राय को जम्होर, अमरजीत कुमार को फेसर, वर्षा कुमारी को बड़ेम, संजीत राम को माली, पवन कुमार को अंबा और कुणाल कुमार को पौथु थाने का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। प्रशांत कुमार को जिला आसूचना इकाई का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

अनुसंधान इकाइयों में भी बदलाव

पुलिस विभाग ने थाना अनुसंधान इकाइयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की है। इमरान अली को ओबरा थाना अनुसंधान इकाई, अभिषेक कुमार को टंडवा थाना अनुसंधान इकाई और अंबा के थानाध्यक्ष रहे राहुल राज को नगर थाना अनुसंधान इकाई में भेजा गया है। सूर्यवीर कुमार गुप्ता को कुटुंबा थाना अनुसंधान इकाई तथा संजय कुमार को नगर थाना अनुसंधान इकाई में पदस्थापित किया गया है।

योगदान से पहले देना होगा प्रमाण पत्र

नए थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती पाने वाले अधिकारियों के लिए विभाग ने अलग से शर्त भी निर्धारित की है। उन्हें योगदान करने से पहले निर्धारित प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित अधिकारी किसी न्यायालय से दोषसिद्ध नहीं हैं और किसी मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया है।

इसके अलावा महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अभिरक्षा में हिंसा अथवा नैतिक अधमता से जुड़े आरोपों में विभागीय कार्रवाई के दौरान दोषी पाए जाने की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इन शर्तों के अनुपालन के बाद ही नए पद पर योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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