औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त पिन्टु सिंह, रफीगंज को पत्नी की हत्या के अपराध में भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी करार दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 02 जून को होगी।