औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद में आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का पुनः आयोजन किया जाएगा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का सुलह के आधार पर निस्तारण कराने का एक सशक्त माध्यम है। लोक अदालत में संबंधित पक्षों को त्वरित न्याय मिलता है।
इससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। उन्होने संबंधित पक्षों से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत कराएं और त्वरित न्याय प्राप्त करें। वादों के राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।