मदनपुर(औरंगाबाद)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिना सोंचे समझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मंहगा पड़ सकता है। ऐसा करना किसी बड़े मुसीबत को न्योता देना होता है। ऐसे ही एक मामले में मदनपुर के एक युवक को बिना सोंचे समझे एक पोस्ट डालना महंगा पड़ गया। इस पोस्ट को लेकर मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज की।
आरोप है कि मदनपुर बाजार निवासी स्व. कुलदीप साह के पुत्र दीपक दीवाना ने 30 जुलाई 2021 को अपने फेसबुक आईडी से मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के साथ धमकी भरा पोस्ट डाला था। इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांचोपरांत टिप्पणी और धमकी को सत्य पाया गया। इस मामले में पुलिस ने दीपक दीवाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। थानाध्यक्ष ने बताया कि मदनपुर निवासी दीपक दीवाना नाम के युवक के द्वारा बार-बार उसके निजी आईडी से पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के साथ धमकी भरा पोस्ट डाला जाता था।
पुलिस ने सनहा संख्या-1310/21 दर्ज कर जांच पड़ताल एसआई नरेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। जांचोपरांत मामला सत्य पाया गया। उन्होंने बताया कि लोगों के बीच प्रशासन के प्रति अफवाह एवं भ्रम फैलाना और अभद्र टिप्पणी के साथ धमकी भरा पोस्ट डालना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में भादवि की धारा-500, 501, 504, 506, 353एवं 67 आईटी एक्ट के तहत दीपक दीवाना पर प्राथमिकी संख्या-188/21 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। युवक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है।
Facebook पर पुलिस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा महंगा, प्राथमिकी दर्ज
मदनपुर(औरंगाबाद)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिना सोंचे समझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मंहगा पड़ सकता है। ऐसा करना किसी बड़े मुसीबत को न्योता देना होता है। ऐसे ही एक मामले में मदनपुर के एक युवक को बिना सोंचे समझे एक पोस्ट डालना महंगा पड़ गया। इस पोस्ट को लेकर मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज की।
आरोप है कि मदनपुर बाजार निवासी स्व. कुलदीप साह के पुत्र दीपक दीवाना ने 30 जुलाई 2021 को अपने फेसबुक आईडी से मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के साथ धमकी भरा पोस्ट डाला था। इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांचोपरांत टिप्पणी और धमकी को सत्य पाया गया। इस मामले में पुलिस ने दीपक दीवाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। थानाध्यक्ष ने बताया कि मदनपुर निवासी दीपक दीवाना नाम के युवक के द्वारा बार-बार उसके निजी आईडी से पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के साथ धमकी भरा पोस्ट डाला जाता था।
पुलिस ने सनहा संख्या-1310/21 दर्ज कर जांच पड़ताल एसआई नरेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। जांचोपरांत मामला सत्य पाया गया। उन्होंने बताया कि लोगों के बीच प्रशासन के प्रति अफवाह एवं भ्रम फैलाना और अभद्र टिप्पणी के साथ धमकी भरा पोस्ट डालना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में भादवि की धारा-500, 501, 504, 506, 353एवं 67 आईटी एक्ट के तहत दीपक दीवाना पर प्राथमिकी संख्या-188/21 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। युवक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है।
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