दहेज में कार नही मिलने पर की थी पत्नी की हत्या, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 रत्नेश्वर कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को कासमा थाना कांड संख्या-40/19 में दोषी ठहराए गए एकमात्र काराधीन अभियुक्त बक्सी बिगहा निवासी सनीश कुमार को भादवि की धारा 304 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधीन दहेज हत्यारोपी अभियुक्त 24 जून 2019 से जेल में बंद हैं। पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। अभियुक्त पर आरोप है कि शादी के दो माह के अंदर दहेज में चार चक्का गाडी की मांग पूरी नही होने पर नवविवाहिता पत्नी हेमा कुमारी को फांसी लगाकर मौत की नींद सुला दिया था। सनीश और हेमा की शादी 25 अप्रैल 2019 को हुई थी। अदालत ने 25 अप्रैल 2022 को अभियुक्त को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया था।

मामले की प्राथमिकी नवविवाहिता के भाई गया जिले के कोंच थाना के ददरेजी गांव निवासी राजा कुमार ने 21 जून 2019 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 18 जून को बहन ने फोन कर बताया था कि चार चक्का गाडी की मांग पूरी नही होने पर हमारी हत्या कर सकते हैं। 20 जून 2019 को बहन की हत्या कर दी। 21 जून 2019 को सुबह बक्सी बिगहा के ग्रामीणों से यह जानकारी मिली कि आपकी बहन अब नहीं रही। घटनास्थल पर परिजनों के साथ पहुंचे तो आंगन में बहन की लाश पड़ी थी सभी परिवार वाले फरार थे। पुलिस को खबर कर प्राथमिकी, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, परिजनों, डाॅक्टर, पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी थी। सरकार की ओर से अधिवक्ता कुमार चन्द्रशेखर सिंह देव और बचाव पक्ष से जगनरायण यादव ने बहस में भाग लेकर अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इसी सजा में समायोजित की जाएंगी।