औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-6 के न्याचाधीश राहुल किशोर की अदालत ने शुक्रवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुए दो ठगो को दोषी करार देते तीन साल की कैद और पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने पर अदालत ने पांच माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह सज़ा भादवि की धारा 420 में सुनाई गई है।इस वाद के सूचक बंदेया थाना के घोटा निवासी विजेन्द्र कुमार ठाकुर ने प्राथमिकी में बताया था कि दो ठगों ने 17 अगस्त 2021 को उनके घर पर आकर पानी मांगा। फिर खाना मांगा। फिर आर्शीर्वाद देते हुए सोने के जेवर शुद्ध करने के नाम पर मांगा और जेवर लेकर फरार हो गए। काफी खोजबीन के बाद दोनो ठग रफीगंज में पकड़े गए और पुलिस को सुपुर्द किया गया।
उनके पास से कुछ जेवर भी बरामद किया गया था। अभियुक्तों में रोहतास जिले के अमझोर के लकियान बिगहा निवासी सेम्पुल लठौर एवं उमा लठौर को इस वाद में 28 मार्च 2022 को जमानत मिली थी और 24 मई को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। इन ठगों ने कई जगह घुम कर कितनो को चुना लगाया था।