नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार की अदालत ने 2021 के न्यायालय के आखिरी दिन नवीनगर थाना कांड संख्या- 97/19 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए धारा 354 बी और 8 पोक्सो एक्ट के अभियुक्त जनकपुर पोखरा निवासी विजय चन्दवंशी को तीन साल सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना नही देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगा तथा धारा-506 में पांच सौ जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त हाईकोर्ट पटना से जमानत पर था। उसे 23 दिसम्बर 2021 को दोषी करार देकर बंध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को सजा सुनाई गई।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप है कि नाबालिग पीड़िता को 10 अप्रैल 2019 को उसने खुद को उसके पिता के जान पहचान वाला होने का बताकर पीड़िता से बाल्टी में पानी मांगा, और पीछे पीछे घर में घुसकर पीड़िता को एक कमरे में बंद कर गंदा काम करना चाह रहा था। पीड़िता के हल्ला करने पर गर्दन काटने की धमकी दे रहा था। इसकी भनक पीड़िता के मां को लग गई और अभियुक्त घटना स्थल पर पकड़ा गया। तब पीड़िता की मां ने नबीनगर थाना में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में यह सजा सुनाई गई।