औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 117/08, जीआर 1588/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त लालदेव यादव को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी के सूचक बेला निवासी अलखदेव यादव ने 18 जुलाई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 15 जुलाई 2018 को चचेरे भाइयों ने सुबह में हम पर जमीनी विवाद में तु तु में में बहस करते हुए हमला कर दिया था। लालदेव यादव ने रामी से हमला कर दिया जिससे मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में भर्ती के तीसरे दिन प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज कुल पांच अभियुक्त में से चार को डाट फटकार कर छोड़ दिया गया। अभियुक्त लालदेव यादव को भादंसं की धारा 147 में एक वर्ष की सजा, तीन हजार जुर्माना, 341 में एक माह की सजा, 323 में छः माह की सजा,504 में एक वर्ष की सजा, और धारा 324 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी के सूचक बेला निवासी अलखदेव यादव ने 18 जुलाई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 15 जुलाई 2018 को चचेरे भाइयों ने सुबह में हम पर जमीनी विवाद में तु तु में में बहस करते हुए हमला कर दिया था। लालदेव यादव ने रामी से हमला कर दिया जिससे मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में भर्ती के तीसरे दिन प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज कुल पांच अभियुक्त में से चार को डाट फटकार कर छोड़ दिया गया। अभियुक्त लालदेव यादव को भादंसं की धारा 147 में एक वर्ष की सजा, तीन हजार जुर्माना, 341 में एक माह की सजा, 323 में छः माह की सजा, 504 में एक वर्ष की सजा, और धारा 324 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है।