औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 आनंदिता सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक मामले में बारुण थाना के सिलौंजा निवासी सात अभियुक्तों को भादवि की धारा 147, 307, 149 के तहत दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर अंडर कस्टडी करा दी।
अदालत में अंडर कस्टडी का आदेश सुनते ही 65 वर्षीया महिला अभियुक्त बिंदा देवी वही बिहोश होकर गिर पड़ी। इसकी खबर व्यवहार न्यायालय परिसर में तेजी से फैल गई। महिला अभियुक्त के बिहोश के खबर सुनते ही जिला जज मनोज कुमार तिवारी तुरंत अपने चैंबर से निकलें।
महिला का हाल चाल जाना। डाक्टर को बुलाया और उसे समुचित इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजवाया। डाक्टर से तबीयत की जानकारी ली। अब महिला का तबियत ठीक है। जिला जज के इस नेक कार्य की प्रशंसा पूरे न्यायालय परिसर में हो रही है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल निर्धारित की गयी है।