सड़क हादसा मामले में मृतक के पत्नी को मिला 7 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने शनिवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 237/12 के मृतक उपेंद्र यादव की पत्नी उर्मिला देवी को 7 लाख का मुआवजा प्रदान किया।

प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर ने बताया कि पिछले माह 12 नवम्बर को संपन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 42/2014 का समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। गौरतलब है कि गोह थाना के पुरानी प्रतापपुर जैतिया निवासी उपेंद्र यादव 25 दिसम्बर 2012 को अपने रफीगंज से अपने घर प्रतापपुर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में गोह रोड में भाम के पास कैम्पर गाड़ी संख्या डबल्यूबी 03 सी 1324 के धक्का से उनकी मौत  हो गयी थी।

मुआवजा का चेक प्रदान देते हुए सचिव ने पीड़िता को कहा कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाए। इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करे ताकि बच्चों का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों के निस्तारण का सुलह के आधार पर निष्पादन कराने का एक सशक्त माध्यम है, जहां संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है। बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के बाद प्राप्त चेक को पीड़ित या पीड़िता  को तत्काल प्रदान किया जाता है।