गैंगरेप के आरोपी को वर्चुअल कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक सश्रम कैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार की वैचुअल अदालत ने शुक्रवार को डकैती और गैंगरेप के एक मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक सश्रम कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने टीआई परेड में अभियुक्तों की पहचान की थी। अदालत में पीड़िता के समर्थन में 9 साक्षियो ने गवाही भी दी थीं। मामलें में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने वर्चुअल बहस पूरी की। अदालत ने 18 जून को ही अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमरेन्द्र नारायण सिंह की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रविन्द्र मुसहर को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर 25 जून की तारीख मुकर्रर की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुआ।

मामलें में आज विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को अंतिम सांस तक सश्रम कैद और 50 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने धारा 376डी़ पाॅक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड, धारा 395 में दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को सात लाख प्रतिकार दिया जाए।