103 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था तस्कर, अब देना होगा इनता दंड, जेल में काटनी होगी इतनी सजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 सह उत्पाद कोर्ट-2 के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उत्पाद वाद संख्या-1412/21 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन कैदी पलामू झारखंड के पलामू के हरिहरगंज थाना के कौवाखोट निवासी श्रीराम साव को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास, एक लाख अर्थदंड, नही देने पर छः माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गवाही तक स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 12 अक्टूबर 2021 को 7 बजे सुबह एरका चेक पोस्ट पर अभियुक्त को टेम्पो पर 103 लीटर अवैध शराब सहित पकड़ा गया था। तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को धारा 30 ए में  16 मार्च 2022 को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर 03 फरवरी 2022 को आरोप गठन किया गया था। वाद के सूचक अजय कुमार अनिमनि उत्पाद थे।

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