प्रकृति विरुद्ध इन्द्रिय भोग करने पर अपराधी को मिली बीस साल कारावास की सजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 128/20 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कुटुम्बा थाना के सांड़ी निवासी अक्षय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंसं की धारा 377 में दस साल की सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त सजा होगी।वही 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त को 30 जून को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग लड़के के पिता ने 6 अगस्त 2020 को थाना में दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने मेरे बच्चे को घुमाने के बहाने साईकिल से नदी किनारे ले गया।

सुनसान देखकर बच्चे का पेंट खोलकर पीछे से प्राकृतिक विरुद्ध इंन्द्रिय भोग किया जिससे बच्चे को असहनीय दर्द और खुब खुन बहा। पहले बच्चे ने छुपाया। खुब प्यार से पुछने पर घटना की जानकारी दी। पहले कुटुंबा अस्पताल फिर तीन दिन सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज कराया। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित बच्चे से परिचित होने के कारण अभियुक्त ने घटना का अंजाम दिया था।