औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को टंडवा थाना कांड संख्या-42/18 में 3 फरवरी को दोषी करार दिए गए अभियुक्त रौशन कुमार राठौर को भादवि की धारा 302 में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा और पन्द्रह हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माना नही देने पर छः माह के अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी अभियुक्त की पत्नी टंडवा थाना के धनहारा निवासी कुलधन देवी ने दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में अपने पति उत्तर प्रदेश के चंदौली के अलीनगर निवासी रोशन कुमार राठौर पर आरोप लगाया था कि 24 जून 2018 को उसके पति ने उससे लड़कर मायके में ही उसके बच्चे को दो बार पटक कर हत्या कर दिया था। हल्ला करने पर ग्रामीणों ने अभियुक्त पति को पकड़ कर पुलिस हिरासत में दे दिया था। मामले में 30 जून 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और 23 मार्च 2019 को आरोप गठन किया गया था।