औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार रखने के अपराध में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 16/06 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त चाौखड़ा निवासी शिव यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) और धारा 26 में दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में तीन-तीन साल कठोर कारावास और पांच-पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक एक माह अतिरिक्त कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी थाना प्रभारी मुफ्फसिल शुभेन्द्र कुमार सुमन ने 07 अप्रैल 2006 को दर्ज कराई थी। कहा था कि पेट्रोलिंग पर थे कि गुप्त सूचना मिली कि पंचायत चुनाव के लिए मिर्जा खैरा में अवैध हथियार और गोली जामा हो रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए तलाशी के दौरान शिव यादव, चैखड़ा मुफ्फसिल के घर से दो देशी स्टेनगन, 315 बोर की नौ जिन्दा गोली, और 315 बोर का तीन खाली खोखे बरामद किया गया था।
विधिवत जब्ती सूची बनाकर अभियुक्त को नामजद किया गया था। 20 जुलाई 2006 को अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त को 06 फरवरी 2007 को उच्च न्यायालय पटना से जमानत मिली थी। घटना के 16 वर्ष बाद सजा सुनाई गई और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज देने का आदेश दिया गया।