औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को 18 जनवरी को हत्या के आरोप में दोषी करार दिये गये अभियुक्त खुदवां थाना के कलेन निवासी मृत्युंजय शर्मा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।
अर्थदंड नही देने पर कोर्ट ने 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कैद का प्रावधान किया है। साथ ही धारा 147 के तहत दो साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना नही देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी के सूचक पौथू निवासी राघो शर्मा ने 27 जनवरी 2016 को खुदवां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में काराधीन बंदी अभियुक्त मृत्युंजय शर्मा सहित अन्य चार को अभियुक्त बनाया था। अन्य अभियुक्तों का ट्राइल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है। प्राथमिकी में सूचक ने कहा था कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर उसके मौसेरे भाई खुदवां थाना के कलेन निवासी रविन्द्र पांडेय को लाठी-डंडे और लोहे के राॅड से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया था। बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर किये जाने के बाद हुए रास्ते में शेरघाटी के पास मौत हो गई थी।