औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने गुरूवार को बारुण थाना कांड संख्या-95/21 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन अभियुक्त दाउदनगर के अंछा निवासी चंदन कुमार को भादवि की धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल सश्रम कारावास, बीस हजार का जुर्माना और जुर्माना नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास, दस हजार का जुर्माना और जुर्माना नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19 मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर स्कूल से पढ़ाई कर लौटने के दौरान पुत्री का अपहरण कर गाजियाबाद ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया था। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 16 अप्रैल 2022 को दोषी करार दिया गया था।
पीड़िता ने न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में घटना के समर्थन में बयान दिया था। छात्रा के पिता और स्वतंत्र साक्षियो ने घटना का समर्थन किया था। स्पेशल पीपी ने बताया कि 2022 में अभी तक 16 वादों में अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है और कई वादों के फैसले शीघ्र ही आनेवाले हैं।