औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। कोरोना के काल में कर्तव्यों का अनुपालन नही करने और लापरवाही बरतने वाले सरकारी चिकित्सकों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत अनुशासनिक कार्रवाई होगी। औरंगाबाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जिला प्रशासन को ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराई है।
सूची के अनुसार 6 चिकित्सक बिना किसी जानकारी के सदर अस्पताल से अनुपस्थित है। उनसे आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और अगे्रतर कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। साथ ही सिविल सर्जन से भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि उनके द्वारा इन चिकित्सकों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई उसकी जानकारी दे।
गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा। इन लापरवाह चिकित्सकों में-डॉ. प्रकाश सिंह, डॉ. नदीम अख्तर, डॉ. कमलेश कुमार, डॉ. इस्तफा हलाल, डॉ. उदय कुमार एवं डॉ सुभाष सिंह शामिल है। इस बीच सोमवार से साक्षात्कार के माध्यम से नए चिकित्सक की बहाली भी की जा रही है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि अपने कर्तव्य से अनुपस्थित चिकित्सको को विधिवत नौकरी से विमुक्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाय। साथ ही उन पर धारा 56 के तहत कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।