अदालत ने किया रिसियप थानाध्यक्ष को शोकॉज, 16 को कोर्ट में सदेह उपिस्थत होने का फरमान

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने एक मामले में रिसियप थानाध्यक्ष को शोकॉज किया है।

अदालत ने यह शोकॉज सत्रवाद संख्या 89/21, रिसियप थाना कांड संख्या 72/20 में मोटर साइकिल जेएच 03 वाई 0702 को मुक्त करने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए किया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बाईक को मुक्त करने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश के लिए थानाध्यक्ष से 17 मई को प्रतिवेदन मांगा था। पुनः 21 जून को मांग किया गया। इसके बाद अदालत से स्मारपत्र भी भेजा गया लेकिन आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायाधीश ने इसे न्यायालय के आदेश के अवमानना मानते हुए कहा है कि 16 जुलाई को रिसियप थानाध्यक्ष को सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा न्यायिक आदेश की अवहेलना के युक्तियुक्त कारण से न्यायालय को संतुष्ट करे अन्यथा न्यायालय के अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी पड़ सकती है