हर्ष फायरिंग व आर्म्स एक्ट के मामलों में सात को हुई सज़ा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की विभिन्न अदालतों ने हर्ष फायरिंग समेत आर्म्स एक्ट के मामलो में सात लोगों को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में मदनपुर थाना कांड संख्या 183/21 में प्रिंस प्रताप सिंह, बबलु सिंह, लालसाहेब सिंह नवीनगर और दिनेश सिंह मदनपुर को तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारिका चौधरी ने दी।

Aurangabad Cibel Court

हर्ष फायरिंग के एक अन्य मामले में नबीनगर थाना कांड संख्या 309/19 में अभियुक्त विकास यादव इमामगंज गया को तीन वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना सुनाया गया है। यह जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने दी। आर्म्स एक्ट के एक मामले मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 497/02 में अभियुक्त चंदन उर्फ   चांदसी रजक कोटवारा रफ़ीगंज को तीन साल की सजा और पांच हजार अर्थदंड लगाया गया है। यह मामला दो दशक पूर्व का था। यह जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने दी। वहीं हसपुरा थाना कांड संख्या 36/18 में अभियुक्त राहुल शर्मा को आर्म्स एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया गया है।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट में तेजी से विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई हो रही है।