औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत अनुमंडल स्तर पर गठित अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक गुरूवार को जिला योजना भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता औरंगाबाद के एसडीओ विजयंत ने की। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम शरण ओमी के अलावा औरंगाबाद अनुमंडल के सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा के विधायक द्वारा नामित प्रतिनिधि रामपति राम एवं अधिवक्ता सह समिति के सदस्य मधेश्वर पासवान ने भाग लिया। बैठक में पूर्व की बैठक कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन श्रम अधीक्षक द्वारा सुसमय नहीं भेजने पर खेद व्यक्त किया गया तथा अगली बैठक में इसका अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।बैठक में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में समिति के सदस्य मधेश्वर पासवान ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम में उल्लेखित धारा एवं उप धारा पर विस्तृत चर्चा की। वही कुटुम्बा विधायक के प्रतिनिधि ने अम्बा थाना में डुमरी पंचायत के खरांटी गांव में अनुसूचित जाति के सदस्य-अनिल भूईयां एवं मंजीत भूईयां को पंचायत चुनाव को लेकर गली गलौज करने एवं थुक चटवाने के मामले को बैठक में रखा। इस पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि घटना के 24 घंटे के अन्दर प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफतारी की गयी तथा दोनों पीड़ित व्यक्तियों को जिला कल्याण शाखा द्वारा अत्याचार राहत अनुदान के रूप में 50-50 हजार रूपया का भुगतान किया गया। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा उनके घर पर मिलकर सभी सहायता प्रदान करने हेतु आश्वासन दिया गया। कांड की स्पीडी ट्रायल करने की कार्रवाई की जा रही है।