रिश्वतखोरी का आरोपी देव का राजस्व कर्मचारी सस्पेंड, डॉटा एंट्री ऑपरेटर पदमुक्त, सीओ को भी शोकॉज

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। रिश्वतखोरी के आरोप में देव अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी पदमुक्त कर दिया गया है।

पूरे मामले में देव के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। निलंबित राजस्व कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई भी चलाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मामला दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वतखोरी का है। इस शिकायत की अपर समाहर्ता ने जांच की थी।जांच में रिश्वतखोरी की शिकायत को सत्य पाए जाने के बाद डीएम के आदेश पर रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि देव अंचल के बेढ़नी हल्का के राजस्व कर्मचारी देवेंद्र सिंह एवं अंचल अधिकारी के खिलाफ अवैध राशि लेने की शिकायत जिला गोपनीय शाखा को मिली थी। शिकायत के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी गई थी। शिकायत में कहा गया था कि इनके द्वारा दाखिल-खारिज के एवज में आमजनों से अवैध पैसे की मांग की जा रही है। शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच अपर समाहर्ता एवं जिला राजस्व प्रभारी द्वारा की गयी। जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपा गया।

रिपोर्ट के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1क)) के तहत राजस्व कर्मचारी देवेंद्र सिंह अवैध राशि लिए जाने का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय दाउदनगर अंचल निर्धारित किया गया है।निलंबन की अवधि में श्री सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इसके अलावा श्री सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी आरंभ की गयी है। इसमें भी निलंबित कर्मी पर दंड अधिरोपित किया जाएगा। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर संजय कुमार को भी इस प्रकरण में दोषी पाते हुये कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ ही एडीएम की जांच रिपोर्ट के आलोक में देव के अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीओ को निलंबित करने तथा उनपर अग्रेतर विभागीय कार्रवाई करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भी अनुशंसा की गयी है।