18 साल से अभिलेख नहीं भेज रहा था रिकॉर्ड कीपर, कोर्ट ने किया शोकॉज

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए अभिलेखागार के रिकॉर्ड कीपर को शोकॉज किया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि क्रिमिनल अपील संख्या- 37ध्2004 में सुनवाई करते हुए अदालत ने रिकॉर्ड कीपर को शोकॉज किया है। बताया कि यह अपील 18 वर्ष पुराना है, जो निम्न न्यायालय में 2004 से लम्बित है। इस मामले में अभिलेखागार से 2004 ही एलसीआर की मांग अदालत द्वारा की जा रही है, जो न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार के कोर्ट में जीआर-112ध्1999 से संबंधित हैं। इस मामले का निष्पादन 29 मार्च 2004 को ही हो गया था लेकिन 18वर्षो तक अभिलेखागार से अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने को न्यायालय ने अवमानना मानते हुए शुक्रवार को शोकॉज किया।

इसके पहले न्यायालय ने 12 अप्रैल 2022 को रिकॉर्ड कीपर को पत्र लिखकर अमिलेख की मांग की थी, जिसे आजतक न्यायालय में उपस्थापित नहीं कराया जा सका। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से शोकॉज का जवाब दे अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने अभिलेखागार के प्रभारी उप समाहर्ता को आदेश का पालन कराने का निर्देश देते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने की अगली तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की है। इस आदेश की एक एक प्रति अभिलेखागार के रिकॉर्ड कीपर, उप समाहर्ता एवं समाहर्ता को भेजी जा रही है।