औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। पंचायत आम निर्वाचन-2021 के तहत मतदान केन्द्रों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है।
उप निर्वाचन पदाधिकारी एकबाल जावेद ने बताया कि प्रकाशित प्रारूप पर 11 फरवरी तक दावा एवं आपत्ति की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर समाधान मेन्यू पर जाकर मतदान केन्द्र संबंधित शिकायत को आॅनलाईन भी दर्ज कराया जा सकता है। दावा आपत्ति आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में तथा जिला पंचायत शाखा में भी दिया जा सकता हैं। आपति का निष्पादन 29 जनवरी से 13 फरवरी तक करना हैं। प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध दिये गये आपतियो का निष्पादन प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से अन्युन्य स्तर के पदाधिकारी से कराई जानी है।
भौतिक सत्यापन अथवा दावा/आपत्ति निराकरण के पश्चात संशोधित/परिवत्र्तित मतदान केन्द्रों की सूची पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आयोग में भेजा जाना है। संशोधित मतदान केन्द्रों की जांच संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सौ प्रतिशत, संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारी-सह-प्रेक्षक द्वारा पचीस प्रतिशत तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पांच प्रतिशत संशोधित मतदान केंद्रो की जांच की जानी है। शिकायतों की जांच अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/समकक्ष पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों से कराई जानी है।