औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद जिले में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु वर्ष 2018 में प्रतिवेदित सांप्रदायिक कांडों के आधार पर उस वर्ष के सांप्रदायिक कांडों के अभियुक्तों को जिला बदर करने की अनुशंसा की गई है।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में सांप्रदायिक कांडों के अभियुक्तों में से 25 नामजद अभियुक्तों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 03(सीसीए-3) के तहत निरुद्ध करने हेतु प्रस्ताव औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा 25 अभियुक्तों के वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन कराते हुए अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है।
प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इनके व्यवहार एवं आचरण से हमेशा लोक शांति भंग होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में इन्हें जिलाबदर कर निरोधात्मक कारवाई की जानी चाहिए। इस समर्पित प्रस्ताव को पुलिस अधीक्षक ने अपनी अनुशंसा के साथ प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी के अनुरोध किया है कि इन 25 अभियुक्तों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 03 के तहत निरुद्ध किया जाए।