औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने सोमवार को टडंवा थाना कांड संख्या-51/21 में सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन अभियुक्त काला पहाड़ तेंदुआ निवासी कुंदन कुमार सिंह को भादवि की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत बीस साल कैद और दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने पर अदालत ने एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त को 13 मई को इन्ही धाराओं में दोषी करार दिया था। अभियुक्त अभी तक जेल में बंद हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता अपने मामा की शादी में टंडवा आई थी।
इसी दौरान बकरी चरा रही पीड़िता को अभियुक्त ने टीवी दिखाने के बहाने बहला फुसलाकर कर अपने कमरे में ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता मामा की शादी के बाद अपने घर जाने पर बीमार हुई थी। बीमारी की जांच में ही पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पीड़िता ने जब अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ 8 जुलाई 2021 को टंडवा थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को यह सजा सुनाई।