औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने शनिवार को देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त रिपु उर्फ विपिन कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 8 में चार साल की कैद और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना नही देने पर अदालत ने एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 25 मई को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी।
19 दिसम्बर 2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके पहले 26 जून 2020 से अभियुक्त जमानत पर था मगर जमानत की शर्तो के उल्लंघन पर 28 अप्रैल को प्रोसेस 82 के न्यायिक आदेश के बाद अभियुक्त ने 06 मई को आत्मसमर्पण किया था।