औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 35/21 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी छोटु कुमार जगदेव नगर को छेड़खानी के मामले में सजा सुनाई।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंसं की धारा 354ए में तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना, धारा 8 पोक्सो और धारा 12 पोक्सो में भी यही सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, सजा के आलावे होगी।