औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के जज विवेक कुमार की अदालत ने बुधवार को देवकुंड थाना कांड संख्या-50/19 में सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन अभियुक्त को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने रिपु कुमार को भादवि की धारा 354 बी और 8 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 28 मई मुकर्रर की है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 18 दिसम्बर 2019 को नाबालिग लड़की को बुरी नियत से गोद लेकर सुनसान जगह ले जाकर पैंट खोल दिया था।
पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़े तो आरोपी पीड़िता के साथ छेड़खानी करना छोड़ भाग गया। इस मामले में पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में सूचक ने कहा था कि छोटी बहन मुझे खोजते हुए क्रिकेट मैच देखने जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे पकड़ कर इस तरह के कृत्य को अंजाम देने लगा था। इसी मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है।