औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को टंडवा थाना कांड संख्या-51/21 में सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन अभियुक्त काला पहाड़-तेंदुआ निवासी कुंदन कुमार सिंह को भादवि की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी ठहराया।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 23 मई निर्धारित की है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पीड़िता अपने मामा के शादी में शामिल होने टंडवा आई थी। घटना के दिन बकरी से खेल रही थी। अभियुक्त ने टीवी दिखाने के बहाने से अपने घर ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और यह धमकी देकर छोड़ दिया कि मां बाप को बताया तो उन्हें जान से मार देंगे।
पीड़िता शादी के बाद अपने घर गई तो तबीयत खराब रहने लगा। जांच में गर्भवती होने का पता चला। परिजनो द्वारा पूरी जानकारी लेने के बाद 08 जुलाई 2021 को पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिजनों ने पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात कराकर दोषी को दंड दिलाने का निर्णय लिया था। मामले में 31 अगस्त 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अभी तक आरोपी जेल में बंद हैं।