औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक की अदालत ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 251/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मामले के तीन अभियुक्तों केशरारी-खैरादीप निवासी रामसुभाग यादव, भोला यादव पवं सरोज यादव को भादंसं की धारा 323, 341, 354 बी और 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अदालत ने अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 22 अगस्त निर्धारित की है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी पीड़िता ने खुद दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि हमें पटककर कपड़े फाड़ कर हथियार के बल पर रेप करने का कोशिश किया गया था। इंसाफ के लिए 10 मई 2021 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साल भर में निर्णय पर पीड़िता के परिवार ने संतोष व्यक्त किया।
वहीं एक दूसरे मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए रफीगंज थाना कांड संख्या 236/20 के दोनों अभियुक्त पंचारिया निवासी शशि यादव और जाखिम निवासी सुचित कुमार को छेड़खानी के आरोप में दोषी करार दिया। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को भादंसं की धारा 323, 341, 354 और 8 पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 26 अगस्त निर्धारित की है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने कहा था कि अभियुक्तों ने कोचिंग से लौट रही नाबालिग छात्रा को 18 सितम्बर 2020 को छेड़खानी की और मोबाइल से फोटो लिया पुनः 20 सितम्बर 2020 को घर पर आकर गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दी तो 22 सितम्बर 2020 को थाना में पीड़िता के पिता ने न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई।