औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष के अगले 10 महीनों के लिए बिहार सहित देश के 10 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं पीएचएच कैटेगरी के लिए चावल एवं गेहूं के आवंटन को संशोधित किया गया है।
संशोधित आवंटन के आलोक में बिहार सरकार द्वारा जून 2022 से जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर गेहूं एवं चावल को 2 अनुपात 3 के स्थान 1 अनुपात 4 के अनुपात में वितरण किया जाएगा।
अर्थात जून 2022 से जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा प्रति यूनिट 1 किलो गेंहू एवं 4 किलो चावल का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।