औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद प्रखंड के खैरा बिंद पंचायत के पंचायत सचिव ललन सिंह के विरुद्ध अवैध राशि मांगने संबंधी सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई। साथ ही ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा कार्य कराने के एवज में आम जनों से अवैध पैसे की मांग की जाती रही है।
श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप गंभीर प्रकृति एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में निहित निर्देश के विपरीत है। साथ ही इनका यह कृत्य भ्रष्ट आचरण का भी द्योतक है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में निहित प्रावधानों के विपरीत आचरण बरतने के आरोप में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने पंचायत सचिव ललन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके विरूद्ध दण्ड निर्धारण के लिए विभागीय कार्रवाई संचालित की है। विभागीय कार्रवाई के पश्चात इन्हें सेवा से बर्खास्तगी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
श्री सिंह के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई थी। इसके साथ ही प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी औरंगाबाद की भूमिका भी संदिग्ध है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह कृत्य उनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक प्रतीत होता है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। उनके स्पष्टीकरण समर्पित करने पर युक्तियुक्त निर्णय लिए जाने तक जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया गया है। अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर विभाग को भेजा जाएगा। यह जानकारी डीपीआरओ कृष्णा कुमार ने दी।