14 मई को लोक अदालत में होगा एकमुश्त ऋण समझौता

रफीगंज(औरंगाबाद)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद में 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एकमुश्त ऋण समझौता होगा।

पीएनबी, रफीगंज के प्रबंधक ने बताया कि केसीसी, मुद्रा, शिक्षा, व्यवसाय, वाहन आदि किसी भी प्रकार लोन बकाया है और जिनका खाता एनपीए हो गया है। उनका लोक अदालत में एकमुश्त समझौता किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 13 मई को बैंक परिसर में कैम्प लगाया जायेगा। बकाया लोनधारी को इस लोक अदालत में शामिल होकर बकाया लोन को निपटारा कराने पर जोर दिया।