औरंगाबाद में विधान परिषद चुनाव हेतु 16 मार्च से होगा नामांकन, स्थानीय निकायों के 3427 वोटर करेंगे वोट

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त औरंगाबाद समेत 24 सीटों के चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो गयी है।

औरंगाबाद के प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आशीष कुमार सिंहा ने गुरुवार को यहां प्रेसवार्ता में बताया कि स्थानीय निकाय कोटे के बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो गई है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन आरंभ हो जाएगा और 16 मार्च तक नामांकन लिए जाएंगे। 17 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और उम्मीदवार 21 मार्च तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 4 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 7 अप्रैल को होगी तथा पूरी चुनावी प्रक्रिया 11 अप्रैल को संपन्न हो जाएगी। उन्होने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न कराया जाएगा। इसके पूर्व 4 मार्च को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और दावा-आपति लेने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अंतिम रुप से प्रखंडवार मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

मतदान के लिए पूरे जिले में सभी प्रखंड कार्यालयों में मतदान केंद्र बनाए गये है, जिनकी कुल संख्या ग्यारह है। इन 11 बूथों पर कुल 3427 मतदाता यानी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटरो में जिले के एक सांसद, छः विधायक, 28 जिला पार्षद, 283 पंचायत समिति सदस्य, 2817 ग्राम पंचायत सदस्य, औरंगाबाद नगर परिषद के 33 नगर पार्षद, रफीगंज नगर पंचायत के 16 वार्ड पार्षद, नबीनगर नगर पंचायत के 14 वार्ड पार्षद एवं दाउदनगर नगर परिषद के 27 नगर पार्षद शामिल है। मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर चार-चार पोलिंग पर्सनल्स की तैनाती की जाएगी। हर बूथ पर पीसीसीपी दल तैनात रहेंगे। साथ ही मतदान के दिन जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी जोन वार कार्य करेंगे। कहा कि यह चुनाव आम निर्वाचनों से थोड़ा भिन्न है। इसमें इवीएम का इस्तेमाल नही होना है बल्कि बैलेट पेपर पर वोटर अपने पसंद के उम्मीदवारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता का अंक अंकित करेंगे। मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान के 13 दस्तावेजों में से किसी एक को लेकर आना अनिवार्य होगा। तभी वे वोट दे सकेंगे।